नई दिल्ली। संसद के उच्च सदन राज्य सभा में केंद्र सरकार ने बताया कि गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत 2016 और 2019 के बीच देश के विभिन्न हिस्सों में 5,922 लोगों को गिरफ्तार किया गया।
राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के नवीनतम आंकड़ों की जानकारी देते हुए कहा, ‘2019 में यूएपीए के तहत गिरफ्तार किए गए लोगों की कुल संख्या 1,948 थी। वहीं, 2016 और 2019 के बीच आतंकवाद रोधी कानून के तहत कुल 5,922 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जबकि 132 लोगों को बरी कर दिया गया।
दरअसल, यूएपीए कानून को लेकर इन दिनों काफी बहस छिड़ी हुई है। विपक्ष सरकार पर इस कानून के गलत इस्तेमाल का आरोप लगा रहा है। पिछले दिनों पीडीपी की अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि यूएपीए कानून को देश विरोधी तत्वों और आतंकियों के लिए बनाया गया था। लेकिन यूएपीए का इस्तेमाल सीएए के खिलाफ और अब नए कृषि कानूनों के खिलाफ शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने वालों पर किया जा रहा है। इस कानून का इस्तेमाल कर देश के अन्य हिस्सों में भी कश्मीर जैसा माहौल बनाया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए।
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